पैन, परमानेंट अकाउंट नम्बर इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का एल्फ़ानुमेरिक नम्बर है। आवेदक को यह एक लैमिनेटेड कार्ड के रूप में भेजा जाता है। हर व्यक्ति को जारी किया जाने वाला पैन कार्ड नम्बर बिल्कुल ही अलग होता है, दो लोगों का पैन कभी भी एक नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर ABCDE1234F पैन संख्या होती है। इसे पढ़कर ही आप समझ सकते हैं कि यह एक अल्फ़ानुमेरिक नम्बर है।
पैन कार्ड नम्बर को बड़े ही ढंग से जारी किया जाता है –
- पैन कार्ड में पहले तीन अंक सदा ही अंग्रेजी के वर्ण होते हैं, जैसे – AAA से ZZZ
- चौथा वर्ण पैन के प्रकार बताता है। जैसे – P – व्यक्तिगत, F – फ़र्म, C – कम्पनी, H – हिन्दू अंडिवाइडेड फ़ैमली, A – एसोसिएशन ऑफ़ पर्संस, T – ट्रस्ट
- पाँचवा वर्ण पैन होल्डर का फ़ैमली या सर नेम होता है
- अगले चार अंक 0001 से 9999 के बीच के क्रमागत अंक होते हैं
- अंतिम वर्ण एल्फ़ाबेटिक चेक डिजिट होती है
इनकम टैक्स विभाग के लिए पैन कार्ड का महत्व
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार इनकम रिटर्न के लिए पैन होना ज़रूरी है। 1 जनवरी 2005 से रूपये के लेन देन में पैन के ज़रिए ही होना चाहिए। किसी व्यक्ति के द्वारा रुपये का लेन देन पैन से जुड़ा होता है। टैक्स पेमेंट, टीडीएस / टीसीएस क्रेडिट, रिटर्न ऑफ़ इनकम आदि। पैन इनकम टैक्स विभाग में किसी व्यक्ति की पहचान है।
पैन कार्ड किसे बनवाना चाहिए?
- वे सभी करदाता जो अपनी आमदनी का रिटर्न भरते हैं
- कोई भी बिजनेस मैन या व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक हो
- वह व्यक्ति जिसे रुपये से जुड़े मामले में पैन की जानकारी देना ज़रूरी हो
- नौकरी पेशा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे अधिक हो
ध्यान देने की बात है कि कानूनी रूप से किसी व्यक्ति का सिर्फ़ एक ही पैन कार्ड होना चाहिए।
आपको पैन कार्ड क्यों बनवाना चाहिए
जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि यह इनकम टैक्स विभाग के लिए सहायक है। एक जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक होने के नाते देश के हर व्यक्ति को पैन बनवाना चाहिए। अगर आप समय से पैन प्राप्त कर लेंगे तो आपको इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में कभी परेशानी नहीं होगी। नये टेलीफ़ोन कनेक्शन, क्रेडिट कार्ड बनवाने और अन्य कामों के लिए एक पहचान पत्र के रूप में भी काम आता है।
पैन कार्ड बनवाने की फ़ीस
- किसी भारतीय पते पर पैन कार्ड मात्र रु० 105 में बनता है
- भारत से बाहर के पते के लिए पैन कार्ड मात्र रु० 971 में बनता है
ध्यान दें: यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने पर यही फ़ीस देनी होती है। लेकिन यदि आप तृतीय पक्ष या एजेंट से बनवाते हैं तो अधिक फ़ीस देनी पड़ सकती है।
नये पैन कार्ड के लिए आवेदन करना
आप नये पैन कार्ड के लिए आवेदन पैन एप्लिकेशन सेंटर्स के ज़रिए कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आवेदक का पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदन से पहले आवश्यक कागज़ात की जानकारी आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन में फ़ॉर्म 49a भरकर फ़ीस अदा करनी होती है।
पैन कार्ड स्टेट्स की जानकारी लेना
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद स्टेट्स जाँच सकते हैं। इसके लिए आपके पास आवेदन के समय प्राप्त हुई रसीद पर दिया गया एक्नॉलेजमेंट नम्बर होना चाहिए।
ख़राब या खोया हुआ पैन कार्ड
अगर आपका पैन कार्ड किसी तरह ख़राब हो जाए या फिर खो जाए तो आप ड्यूप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्यूप्लिकेट पैन बनवाने पर आपका पैन वही रहता है या कहें तो किसी व्यक्ति को पैन जीवन भर के लिए जारी किया जाता है, वह बदल नहीं सकता है। आपको हमेशा इसकी फ़ोटो कॉपी सम्भालकर रखनी चाहिए ताकि ओरिजनल पैन खोने पर आप ड्यूप्लिकेट पैन बनवाते समय संलग्न कर सकें।
तात्कालिक पैन कार्ड में बदलाव
यदि आप पैन बनवाते समय ग़लत जानकारी भर देते हैं तो आप उसे कभी भी सही करवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको दुबारा आवेदन करना होगा और तात्कालिक पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगानी होगी।
NSDL और UTIITSL क्या हैं?
NSDL और UTIITSL इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक पार्टनर हैं, जो पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन लेते हैं। आवेदक सिर्फ़ इन्हीं पोर्ट्ल्स के ज़रिए ही आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको फ़ॉर्म 49a भरना पड़ता है। आवेदन से पहले पूरी जानकारी ध्यान पूर्वक पढ़ लेनी चाहिए।
कस्टमर केयर से सम्पर्क करना
पैन को लेकर आपके मन में कई प्रश्न होंगे लेकिन आपको नहीं पता कि कौन इस बारे में सही जानकारी दे सकता है। यदि आपने NSDL और UTIITSL पोर्ट्ल्स के द्वारा आवेदन किया है तो आप कस्टमर केयर स्पोर्ट से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप ईमेल लिख सकते हैं या हेल्पलाइन नम्बर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन फ़ॉर्म भरकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको सक्षम व्यक्ति द्वारा निश्चित समय में जवाब भेज दिया जाएगा।
सारांश
भारतीय नागरिकों को पैन कार्ड बनवाना आवश्यक है। विदेशी नागरिक भी भारतीय पैन प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स भरने में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पैन की आवश्यकता महसूस की गयी। समझदार और ईमानदार नागरिक के रूप में आपको पैन ज़रूर बनवाना चाहिए। इसे बनवाकर आप टैक्स सम्बंधित मामलों से चिंता मुक्त रह सकते हैं। यह पहचान पत्र के रूप में भी काम आता है और इसे बनवाना बेहद ज़रूरी है।
बहुत बढिया लेख है सर साईट पर शेयर करने हेतु धन्यबाद और आप को नये साल की सुभकम्नाये।
आपको भी नववर्ष की अनेकों शुभकामनाएँ
बहुत बढ़िया लेख सर जी आप की साईट भी बहुत बढ़िया है|
तारीफ के लिए शुक्रिया